राजस्थान सरकार ने प्रदेश के 7 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई सौगात दी है। दरअसल आरजीएचएस में शामिल सरकारी कर्मचारी अब अपने सास-ससुर का भी इलाज करवा सकेंगे।
सरकार के इस नए आदेश के अनुसार अब कार्मिकों को आरजीएचएस में माता-पिता या सास-ससुर का विकल्प मिलेगा। इसके लिए शर्त यह रहेगी कि माता-पिता या सास-ससुर महिला या पुरुष कार्मिक पर आसरित हो और साथ ही वे कार्मिक के साथ रहते हो।
इसके अलावा आरजीएचएस स्कीम में 25 वर्ष की आयु तक के अविवाहित, बेरोजगार बच्चों का भी सरकारी खर्च पर इलाज करवाया जा सकेगा, इसमें दिव्यांग संतान भी शामिल होगी।
वित्त विभाग की ओर से एक आदेश जारी किया गया जिसमें पेंशन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों और उनके बाद पारिवारिक पेंशन पाने वाले आश्रितों को अब 70 साल से अधिक आयु पर 5 प्रतिशत, 75 साल से अधिक आयु पर10 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा। यह भत्ता 80 साल की आयुु तक दिया जाएगा और इस पर अंतरिम राहत का लाभ नहीं दिया जाएगा।
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