केंद्र और राज्य सरकार किसानो के लिए कई प्रकार की योजनाए चला रही है। राज्य सरकार भी अपने अपने स्तर पर योजनाए संचालित कर रही है। इनमे से एक योजना जिसका नाम ऋण माफी योजना है। यह योजना अलग अलग राज्यों के द्वारा अपने क्षेत्र के किसानो के ऋण माफ करने के लिए चलाई जाती है।
इस योजना के तहत किसानो को काफी राहत मिलती है। जो किसान किसी कारणवश अपना ऋण नहीं चुका पाते है उनके ऋण माफ किए जाते है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। राज्य सरकार अपने प्रदेश के किसानो के 400 करोड़ का ऋण माफ करने जा रही है।
प्रदेश के 176977 किसानो के ऋण माफ किए जाएंगे। वे किसान जिन्होंने 2 लाख रुपए तक का ऋण ले रखा है उन किसानो के ऋण माफ़ किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने 400.60 करोड़ की राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दी है। आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको कर्ज माफी योजना से संबंधित पूरी जानकारी बताने वाले है, आप हमारे इस आर्टिकल को अंत तक जरुर पढ़े।
क्या है ऋण माफी योजना
राज्य के किसानो के ऋण माफ करने के लिए राज्य सरकार ने ऋण माफी योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत राज्य के वे किसान जिन्होंने 50 हजार रुपए तक का ऋण ले रखा था उन किसानो के ऋण को माफ किया जा रहा था। लेकिन अब राज्य सरकार ने ऋण माफी की सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी है।
अर्थात राज्य के वे किसान जिन्होंने 2 लाख रुपए तक का ऋण ले रखा है उनके ऋण को माफ किया जाएगा। राज्य सरकार ने किसानो के लिए ऋण माफी की योजना 29 दिसंबर 2020 को शुरू की थी। वर्ष 2024-25 के लिए सरकार ने 2 लाख रुपए तक के कर्जधारक किसानो के लिए 400 करोड़ रुपए का बजट रखा है। 2 लाख रुपए तक के ऋण माफ करने के लिए सरकार ने 176977 किसानो को चिन्हित किया है।
किन किसानो को मिलेगा ऋण माफी योजना का लाभ
वे किसान जो 31 मार्च 2020 तक फसल ऋणी है वे इस योजना का लाभ उठा सकते है। पहले किसानो के 50 हजार रुपए तक के ऋण को माफ़ किया जा रहा था लेकिन अब इसकी सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है जो किसानो के लिए बड़ी राहत की खबर है।
इस योजना के तहत किसानो के अल्पकालीन ऋण माफ किए जाएंगे। इस योजना का लाभ रेयत और गैर रेयत दोनों किसानो को मिलने वाला है। रेयत किसान वे होते है जो अपनी खुद की भूमि पर खेती करते है जबकि गैर रेयत किसान वे होते है जो अन्य लोगो की भूमि पर खेती करते है।
ऋण माफी योजना के लिए क्या पात्रताए रखी गई है
- किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक की होनी चाहिए।
- किसान के पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए।
- एक परिवार से एक ही फसल ऋण धारक किसान पात्र होंगे।
- किसान के पास राशन कार्ड हो।
- किसान क्रेडिट कार्ड धारक हो।
- किसान अल्पावधि फसल ऋण धारक हो।
- आवेदक के पास फसल ऋण का खाता हो।
- दिवंगत ऋणधारक भी इस योजना का लाभ ले सकता है।
- सभी फसल ऋण धारक के लिए यह योजना स्वेच्छिक है।
ऋण माफी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- क्रेडिट कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक पास बुक
- राशन कार्ड
- मोबाइल नंबर आदि।
ऋण माफी योजना के लिए आवेदन कैसे करे?
यदि आप झारखंड के निवासी हो तो आप इस योजना के लिए आसानी से अपना आवेदन कर सकते हो। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के किसानो के लिए ऋण माफी योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ करने का ऐलान किया है।
यदि आप भी झारखड के निवासी हो तो आप ऋण माफी पोर्टल https://jkrmy.jharkhand.gov.in/Default पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हो। यदि आप खुद आवेदन नहीं कर पा रहे हो तो आप ई-मित्र या ग्राहक सेवा केंद्र पर जाकर अपना आवेदन करवा सकते हो।
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