जैसा की हम जानते है दीपावली का त्यौहार आने वाला है। ऐसे में राज्य सरकार ने महिलाओ को दीपावली से पहले इस योजना के तहत किस्त जारी करने का फैसला लिया है। ताकि महिलाए इस दीपावली के त्यौहार को धूम धाम से मना सके। दरअसल, राज्य सरकार ने नवंबर माह को मिलने वाली क़िस्त को इस माह में अग्रिम रूप से जारी करने का फैसला लिया है।
इस माह में लाड़ली बहनो को दिवाली से पहले यह किस्त प्रदान की जाएगी। इस माह में लाड़ली बहनो को दिवाली से पहले एक साथ दो किस्ते ट्रांसफर की जाएगी। यानी की इस माह में अक्टूबर माह और नवंबर माह की दोनों क़िस्त जारी की जाएग। महिलाओ को इस महीने में डबल फायदा मिलने वाला है।
मध्य्प्रदेश की मुख्यमंत्री लाड़ली बहन योजना की तर्ज पर ही राज्य में मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना की शुरआत की गई। इस योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2024 को की गई थी। इस योजना के तहत पात्र महिलाओ को हर माह 1500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत महिलाओ को अब तक तीन किस्ते उपलब्ध करा दी गई है।
अब इस योजना की चौथी और पांचवी किस्त को दिवाली से पहले अग्रिम रुप से जारी करने का निर्णय लिया है। ऐसे में महिलाओ को दिवाली से पहले दो किस्ते एक साथ मिलने वाली है। आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहिन योजना के बारे में विस्तार से बताने वाले है। आप हमारे इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़े।
किन महिलाओ को मिलता है इस योजना का लाभ
- इस योजना का लाभ 21 से 65 वर्ष आयु तक की महिलाओ को दिया जाता है।
- इस योजना का विवाहित, तलाकशुदा, निराश्रित महिलाओ को दिया जाता है।
- महिला के परिवार की आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए।
- वे महिलाए जो किसी दूसरे राज्य से शादी करके आई है उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
- महिला महाराष्ट्र की मूल निवासी हो।
किन महिलाओ को नहीं मिलेगा इस योजना का लाभ
- इस योजना का लाभ केवल महाराष्ट्र की मूल निवासी महिलाओ को ही दिया जाएगा। वे महिलाए जो किसी अन्य राज्य की मूल निवासी है वे इस योजना में अपना आवेदन नहीं कर सकती है।
- यदि महिला के परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता है तो वह महिला इस योजना का लाभ नहीं उठा सकती है।
- यदि महिला या महिला का परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकती है।
- यदि महिला के परिवार का कोई सदस्य सेवानिवृति के बाद पेंशन का लाभ उठा रहा है तो वह इस योजना में अपना आवेदन नहीं कर सकती है।
- यदि महिला के परिवार का कोई सदस्य वर्तमान समय में विधायक है या पूर्व सांसद है तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकती है।
- महिला के परिवार में ट्रेक्टर के आलावा कोई अन्य चार पहिया वाहन नहीं होना चाहिए।
- महिला जो इसी तरह की किसी अन्य योजना का लाभ ले रही है तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकती है।