केंद्र और राज्य सरकारे गरीब वर्ग के लोगो के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाए चला रही है। सरकार का उद्देश्य इन कल्याणकारी योजनाओ का लाभ सभी गरीब और जरूरतमंद लोगो तक पहुंचे।
इसी कड़ी में सरकार ने गरीब वर्ग के लोगो को मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की है। इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में लाभ दिया जाता है।
शहरी क्षेत्र में लाभ देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी चलाई जा रही है। वही ग्रामीण क्षेत्र में योजना का लाभ देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण चलाई जा रही है।
इस योजना के तहत राज्य सरकार बैंक लोन और सब्सिडी की सुविधा देती है। ताकि लाभार्थी अपना घर बना सके। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के लोगो को घर बनाने के लिए सरकार 1.30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देती है।
हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लेकर निर्देश दिए गए है। जिसमे कहा गया है की अपात्र लोगो को इस योजना का लाभ न मिले और पात्र व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिले, इसका पूरा ध्यान रखा जाए।
ख़ास बात यह कही गई है की इस योजना के तहत आवेदनो को सत्यापन तीन दिन के भीतर हो। ताकि योजना का लाभ लाभार्थी को जल्द से जल्द मिल सके।
ग्राम पंचायत स्तर पर रखे जाएंगे दो रजिस्टर
रिपोर्ट्स के मुताबिक़ अब ग्राम पंचायत स्तर पर दो रजिस्टर रखे जाएंगे। ताकि अपात्र लोगो को आवास न मिल सके और पात्र लोग इस योजना से वंचित न रहे। रखे जाने वाले रजिस्टर को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी चयन 2024 के नाम से जाना जाएगा।
इस रजिस्टर में हर दिन की गतिविधि को दर्ज की जाएगी। इस रजिस्टर के अवलोकन की जिम्मेदारी खंड विकास अधिकारी की होगी। बीडीओ ब्लॉक स्तर पर सभी प्रधान, पंचायत समिति सदस्य और ग्राम पंचायत सचिव के साथ बैठेंगे और आवास के सर्वेक्षण आदि के बारे में जानकारी लेंगे।
आवेदन के सत्यापन के संबंध में दिए गए निर्देश
पीएम आवास योजना के लिए निम्न निर्देश दिए गए है-
- आवेदन का सत्यापन तीन दिन के अंदर-अंदर किया जाए।
- योजना के आवेदकों का फोटो पहचान पत्र जिला मुख्यालय पर ही होगा।
- वॉल राइटिंग के जरिए योजना के पात्र और अपात्र लोगो के नाम गाँव के सार्वजनिक स्थल पर लिखे जाएंगे।
- यदि कोई व्यक्ति अपात्र होते हुए भी इस योजना का लाभ उठा रहा है और यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो पात्र होते हुए भी इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहा है तो इसके जिम्मेदार सत्यापन करने वाले अधिकारी होंगे।
- बीडीओ की जिम्मेदारी होगी की थर्ड पार्टी सत्यापन पर तीन के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करे।
प्रधानमंत्री आवास योजन के तहत कौन लाभ नहीं ले सकता है?
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निम्न उम्मीदवार अपात्र होंगे-
- किसी परिवार के पास 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि है तो वे इस योजना के अपात्र होंगे।
- यदि परिवार में कोई सदस्य आयकर दाता है तो वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
- यदि परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- जिस परिवार के पास तीन पहिया या चार पहिया वाहन है वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते है।
- चार पहिया कृषि उपकरण रखने वाले लोग भी इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
- 50 हजार या इससे अधिक ऋण सीमा वाले क्रेडिट कार्ड धारक इस योजना का लाभ नहीं ले सकते है।
- पंजीकृत गैर कृषि उद्यम वाले परिवार इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते है।
प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ कौन ले सकता है?
प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ निम्न लोग ले सकते है-
- आश्रयविहीन परिवार
- बेसहारा व भीख मांगकर जीवन यापन करने वाले व्यक्ति
- हाथ से मैला ढोने वाले
- जनजातीय समूह
- वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए मजदूर आदि।
Not received Cash payment sir
Sarkar ki es yojna ka me bhi patr hu na mere pas koi Ghar hai na zamin oor limit aay hai me bhi pm aawas yojna ka form bhrne ka Anuradh karna Cahaba hu pliz farm request contact no 9351359811